जोनल प्लान
संचालनालय द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधान अंतर्गत उपरोक्त विषयक नगरों की विकास योजनायें अनुमोदित की जाकर लागू की जा चुकी है। मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 20 एवं 21 में परिक्षेत्रिक योजनायें तैयार करने का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 20-21 की शक्तियाॅ राज्य शासन द्वारा संबंधित नगर पालिक निगम को सौपी गई है।