धारा 16 के अंतर्गत आवेदित प्रकरणों के साथ संलग्न दस्तावेजों की चेक लिस्ट:-
भाग-1 ( अधिनियम / नियम अनुसार आवश्यक)
1.1 निर्धारित प्रारूप मंे आवेदन ( नियम 14 के परिशिष्ट क-1 के अनुसार) मय पर्यवेक्षण प्रमाण पत्र ।
1.2 आवेदन शुल्क (नियम 21 (2) के अनुसार रूपये पाच हजार प्रति हेक्टेयर या उसके अंश के लिये) ।
1.3 अद्यतित खसरा पाचसाला पी-।। की सत्यापित मूल प्रति ।
1.4 भू स्वामित्व संबंधी दस्तावेज (रजिस्ट्री) की अभिप्रमाणित छाया प्रति ।
1.5 यदि भूमि लीज की है, तो लीज डीड की अभिप्रमाणित छाया प्रति ।
1.6 खसरा अक्स मय बटांकन(प्रमाणित मूल प्रति) ।
1.7 यदि आप भूमि स्वामी से भिन्न हैं तो ऐसी स्थिति में भू-स्वामी की सहमति पत्र (भू स्वामी का शपथ पत्र फोटो सहित) रजिस्टर्ड पावर आफ अटार्नी।(नियम 16 (1)(क) अनुसार)
1.8 नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूल प्रति अथवा अभिप्रमाणित प्रति ।(नियम 16 (1)(क) अनुसार)(B)
1.9 विकास के प्रस्ताव संबंधी विस्तृत रिपोर्ट ।(नियम 16 (1)(क) अनुसार)
1.10 प्रश्नाधीन भूमि का निर्देशक रेखांक (की प्लान) नियम 16(3) अनुसार 1:10000 के मान से (अभिन्यास का भाग) ।
1.11 प्रश्नाधीन भूमि का स्थल रेखांक/साईट प्लान नियम 16 (4) (क) से (ठ) के अनुसार (10 हेक्टेयर तक 1:1000 व उस से बड़े स्थल के लिए 1:2000 के मान से) ।
1.12 सर्विस प्लान-
अ. वाटर सप्लाई प्लान नियम 16 (7) अनुरूप।
ब. सर्विस प्लान- सीवेज/सीवरेज प्लान/जल निकास नियम 16 (7) अनुरूप।
1.14 प्रश्नाधीन भूमि के अभिन्यास रेखांक (ले आऊट प्लान) नियम 16 (5)(क) से (ज) में सम्मिलित अनुसार (1:500) के मान से यदि भूमि का आकार बड़ा हो तो 1:1000 के मान से जो आवेदक तथा सक्षम अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तैयार एवं अभिप्रमाणित ।
1.15 नियम 16 (5)(ज) के अनुरूप रेन वाटर हारवेस्टिंग के उपायों की व्यवस्था ।
1.16 पार्किग संबंधी गणना तथा पार्किंग दर्शाने वाला अभिन्यास जिसमें गाडि़यों की संख्या स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो ।
1.17 मानचित्रों एवं आवेदन में उल्लेखित दस्तावेजों की साफ्ट कापी (सी.डी.) कार्यालय द्वारा चाहे जाने वाले फार्मेट ( मानचित्र डाट डीडब्ल्यू.जी) ।
ऊॅंचे भवनों की दशा में अतिरिक्त जानकारी-
1.18 ऊॅंचे भवनों के संबंध में निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी दी जाएगी, अर्थात्:-
1.19 नगरीय आयोजना- विकास योजना के अनुसार भूमि का उपयोग परिक्षेत्रिक येाजना (यदि कोई हो) के अनुसार भूमि का उपयोग, अभिन्यास रेखांक (लेआउट प्लान) (यदि कोई हो) के अनुसार भूमि का उपयोग, प्रस्तावित घनत्व ।
1.20 यातायात आयोजना- विद्यमान सड़क की चैड़ाई
प्रस्तावित चड़क की चैड़ाई,प्रवेश तथा निर्गम की व्यवस्था सेवा मार्ग की व्यवस्था, भूखण्ड तथा उससे संलग्न क्षेत्रों की व्यापक परिसंचारण योजना, यानों की पार्किंग के लिये व्यवस्था
1.21 अग्निरोध, अग्नि शमन तथा अग्नि सुरक्षा योजना
अग्नि का पता लगाने तथा अग्नि शमन व्यवस्थाओं के ब्यौरें
1.22 सेवाओं की योजना-
आंतरिक जल, गंदी नाली (सीवरेज) जल निकास, बिजली (पावर), दूर संचार, कूड़ा व्ययन(गारबेज डिस्पोजल) तथा सामान्य स्थानों की सफाई (स्केवजिंग), परिधीय जल (पेरिफेरियल वाटर), ट्रंक वाटर,
1.23 स्थापत्य, प्रत्येक तल के रेखांक, अनुप्रस्थ काट की आवश्यक संख्या, प्रत्येक बाजू की ऊॅंचाई (इलेवेशन), प्रसाधन खण्डों तथा रसोई के ब्यौरे,भू दृश्यकरण (लेंडेस्कपिंग) तथा वृक्षारोपण के ब्यौरे, विद्युत खम्भों से बिजली संयोजनों (पावर कनेक्शन) की प्रणाली, टेलीफोन के खम्बे, कूड़ादानों क्रमांकन, विभिन्न यानों की पार्किंग, नालियों, ओवर हेड टैंक, भूमिगत जल टैंक को आवृत्त करना.
भाग-2(संचालनालय द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार)
2.1 कालोनी का प्रकरण होने की स्थिति में कालोनाईजर लायसेंस कि प्रमाणित प्रति (आवश्यक नहीं यदि प्रकरण कालोनी सेल के माध्यम से प्राप्त हुआ हो तो) ।
2.2 सर्विस प्लान
अ. इलेक्ट्रिकल्स प्लान ।
2.3 यदि भूमि स्वामी एक से अधिक है एवं एक परिवार के सदस्य नहीं है तो उनके विकास के संबंध में आपसे में किये गये रजिस्टर्ड अनुबंध की प्रति ।
2.4 गूगल मानचित्र पर प्रश्नाधीन भूमि लाल रंग से अंकित कर ।
2.5 भूमि स्वामी द्वारा यदि स्थल दिखाने या प्रकरण के संबंध में निर्णय लेने हेतु किसी अन्य को प्राधिकृत किया जाता है तब प्राधिकृत व्यक्ति का फोटोयुक्त पहचान पत्र, हस्ताक्षर के साथ प्राधिकृत किये जाने संबंधी पत्र ।
2.6 भूमि की सीमांकन रिपोर्ट (चर्तुसीमाओं सहित) तहसीलदार द्वारा सत्यापित सीमांकन मानचित्र मय फील्डबुक, पंचनामा एवं प्रतिवेदन सहित (स्पष्ट प्रति)।
2.7 शपथ पत्र (प्रस्तावित विकास के संबंध में भूमि के विवरण जिस पर विकास कार्य किया जाना है उसका स्पष्ट विवरण जिसमें भूमि पर पूर्व में विकास न होने, पूर्व में कोई अनुमति प्राप्त न करने, भूमि के संबंध में कोई विवाद न होने तथा विकास कार्य का क्रियान्वयन दी गई अनुमति व शर्तों के अनुरूप किये जाने जमा राशि के संबंध में यदि कोई राशि शेष देय हो तो भुगतान की सहमति का समावेश हो) एवं परियोजना का नाम ।
2.8 परियोजना का नाम
2.9 कंटूर मेप/सर्वे प्लान
2.10 पहुच मार्ग की चैड़ाई की जानकारी
2.11 शासन के परिपत्र क्रमांक एफ-3-75/2013/32 भोपाल, दिनांक 5 जुलाई,2013 की कंडिका 1 से संबंधित विवरण (परिपत्र संलग्न)
भाग-3:-संबंधित जिला कार्यालय/ अधिकारी द्वारा अपेक्षित
टीप:- नियम का आशय मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012
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